पूर्व इनेलो विधायक बाली पहलवान समेत 7 को उम्रकैद, रोहतक कोर्ट का हत्या मामले में बड़ा फैसला

हरियाणा के चर्चित 2011 हत्याकांड में रोहतक की जिला एवं सत्र अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
एएसजे कपिल राठी की अदालत ने हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोपों में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सात आरोपियों को दोषी माना।
बाली पहलवान समेत इन आरोपियों को सजा
अदालत ने बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान के अलावा सुनील, दिनेश उर्फ काला, राजेश, पवन, सुनील उर्फ सुलड़ और मुकेश को दोषी ठहराया है।
इन सभी को हत्या से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
2011 में गौशाला के चंदे को लेकर हुआ था विवाद
मामला 5 मई 2011 का है। जानकारी के अनुसार गौशाला के लिए चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान गोली चलने की घटना हुई, जिसमें हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
घटना के बाद पूर्व विधायक समेत करीब 30 लोगों को नामजद किया गया था। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया है।
कई आरोपियों को अदालत ने किया बरी
इस मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी नहीं माना। परमजीत, राजेंद्र, सतेंद्र, रवींद्र, सतीश, फूल कुमार, दिनेश और कुलदीप को अदालत ने बरी कर दिया।
वहीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान पांच अभियुक्तों की मौत हो चुकी है।
लंबे समय से चल रहा था मुकदमा
करीब डेढ़ दशक पुराने इस मामले में पुलिस जांच, गवाहों के बयान और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी। अब अदालत के फैसले के बाद मामले के दोषी ठहराए गए आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली है।



